रद्द नहीं होगी पुलिस कांस्टेबल भर्ती, 129 संदिग्ध अभ्यर्थियों की जांच के आदेश

रद्द नहीं होगी पुलिस कांस्टेबल भर्ती, 129 संदिग्ध अभ्यर्थियों की जांच के आदेश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर चल रहे विवाद में अहम फैसला सुनाते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि व्यापक स्तर पर अनियमितता साबित नहीं हुई है, इसलिए पूरी भर्ती को निरस्त करना उचित नहीं होगा।
सीमित गड़बड़ी, पूरी भर्ती रद्द नहीं
जस्टिस पी.पी. साहू की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि लगभग 32,570 अभ्यर्थियों में से केवल 129 मामलों में ही गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। इनमें से भी सिर्फ 3 अभ्यर्थी अंतिम चयन सूची में शामिल पाए गए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इतनी सीमित संख्या के आधार पर पूरी प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता।
129 अभ्यर्थियों की होगी जांच
हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि संदिग्ध 129 अभ्यर्थियों की विस्तृत जांच कराई जाए। यह जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्तर पर होगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जाएगा।
वेटिंग लिस्ट से भरे जाएंगे खाली पद
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पहले पूरी की जाए। यदि किसी कारण से पद खाली रह जाते हैं, तो उन्हें प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) के अभ्यर्थियों से भरा जाए।
क्या थे आरोप
याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, फिजिकल टेस्ट (PET) में गड़बड़ी और कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ देने जैसे आरोप लगाए थे। साथ ही, एक ही अभ्यर्थी के कई जिलों में चयनित होने की बात भी उठाई गई थी।
कोर्ट के इस फैसले से जहां चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिली है, वहीं संदिग्ध मामलों की जांच के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में भी कदम उठाया गया है।

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