जैसी सबकी अलग प्रथा, वैसी सबरीमाला की भी…एसजी मेहता ने दी दमदार दलील

जैसी सबकी अलग प्रथा, वैसी सबरीमाला की भी…एसजी मेहता ने दी दमदार दलील

नई दिल्ली । 2019 में एक अलग पांच जजों की बेंच ने महिलाओं के प्रवेश और विभिन्न धर्मों में धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित व्यापक प्रश्नों को विचार के लिए एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया था। केंद्र और केरल सरकार ने 2018 के फैसले की समीक्षा की याचिकाओं का समर्थन किया है।

सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच 7 अप्रैल से सबरीमाला मंदिर समेत धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे से संबंधित याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई की। संविधान पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे हैं। यह मामला 2018 के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी और इस प्रतिबंध को असंवैधानिक बताया था। 2019 में एक अलग पांच जजों की बेंच ने महिलाओं के प्रवेश और विभिन्न धर्मों में धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित व्यापक प्रश्नों को विचार के लिए एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया था। केंद्र और केरल सरकार ने 2018 के फैसले की समीक्षा की याचिकाओं का समर्थन किया है।

मुख्य न्यायाधीश तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी धार्मिक प्रथाओं को गरिमा या व्यक्तिगत पसंद के मुद्दे के रूप में नहीं देखा जा सकता। मेहता ने अन्य धर्मों के उदाहरण देते हुए कहा कि हमें हर धार्मिक प्रथा का सम्मान करना चाहिए, हर चीज गरिमा या शारीरिक स्वतंत्रता से संबंधित नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं किसी मजार या गुरुद्वारे में जाता हूं और मुझे अपना सिर ढकना पड़ता है, तो मैं यह नहीं कह सकता कि मेरी गरिमा, अधिकार या पसंद छीन ली गई है। उन्होंने तर्क दिया कि सबरीमाला का मुद्दा स्वयं देवता के स्वरूप से जुड़ा है। मेहता ने ऐसे मामलों में अदालत के हस्तक्षेप के दायरे पर सवाल उठाते हुए कहा सबरीमाला एक देवता के गुण से संबंधित है। इसकी न्यायिक जांच कैसे की जा सकती है?

केंद्र सरकार की ओर से बहस करते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी संवैधानिक प्रश्नों को लिंग के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के विवादास्पद मामले का बचाव किया। मेहता ने संविधान पीठ के समक्ष कहा कि पिछले एक दशक में, एक ऐसी न्यायशास्त्र विकसित हुई है जिसमें हर संवैधानिक प्रावधान को लिंग के नजरिए से देखने की कोशिश की जाती है। लेकिन सभी प्रावधानों का ऐसा उद्देश्य नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले में कोई भेदभाव नहीं है, और समानता की संवैधानिक गारंटी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 14 सभी को समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 लिंग सहित अन्य आधारों पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। मौलिक अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त हैं।

अपने तर्कों को जारी रखते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सवाल उठाया कि क्या अदालतों के पास यह निर्धारित करने की विशेषज्ञता है कि आवश्यक धार्मिक प्रथा क्या है। मेहता ने कहा कि आवश्यक प्रथाओं की पहचान के लिए धार्मिक ग्रंथों और विकसित हो रही विश्वास प्रणालियों का गहन अध्ययन आवश्यक होगा। उन्होंने पूछा, अदालत इसकी अनिवार्यता की जांच कैसे कर सकती है? संस्थागत सीमाओं पर चिंता जताते हुए मेहता ने कहा, “इस अदालत को कई बातों पर फैसला करना होगा – मुद्दा यह है कि क्या अदालत के पास इस विषय की विशेषज्ञता है? उन्होंने धर्मों की विविधता की ओर इशारा किया, जिसमें कई संप्रदाय और उप-संप्रदाय शामिल हैं, और एक अधिक संरचित दृष्टिकोण का सुझाव दिया। हमें यह जांचने की आवश्यकता हो सकती है कि प्रथा क्या है और फिर क्या यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

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