साय सरकार के सुशासन में अवैध खनिज कारोबार पर सख्त प्रहार

साय सरकार के सुशासन में अवैध खनिज कारोबार पर सख्त प्रहार

रायपुर  । प्रदेश सरकार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पारदर्शी खनिज प्रबंधन तथा अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। इसी नीति के अनुरूप कलेक्टर विजय दयाराम के. के निर्देशानुसार गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जिला खनिज उड़नदस्ता दल की सतत निगरानी और सघन जांच अभियान के तहत अवैध खनिज परिवहन में संलिप्त 1 टिप्पर एवं 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं।
जिला खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में की गई जांच के दौरान सिलपहरी क्षेत्र से खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर, सधवानी क्षेत्र से खनिज गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए 1 ट्रैक्टर तथा भदौरा क्षेत्र से खनिज मिट्टी-मुरूम का अवैध परिवहन करते हुए 1 टिप्पर जब्त किया गया। सभी वाहनों को नियमानुसार जब्त कर संबंधित वाहन स्वामियों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अर्थदंड एवं समझौता राशि संबंधित खनिज मद में जमा किए जाने के बाद ही नियमानुसार जब्त वाहनों को मुक्त किया जाएगा। प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार खनिज संपदा के संरक्षण, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने तथा शासकीय राजस्व की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी उद्देश्य से जिलों में नियमित निगरानी, सघन जांच एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जिससे अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
जिले में जिला खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा की जा रही लगातार कार्रवाई से अवैध खनिज कारोबार में संलिप्त लोगों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो रहा है। प्रशासन की इस सक्रियता से न केवल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित हो रहा है, बल्कि वैध खनिज कारोबार को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन की किसी भी जानकारी की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में जनसहभागिता सुनिश्चित हो सके।

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