बारसूर में व्यवसायिक दुकानों में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के चलते लगाया गया जुर्माना

बारसूर में व्यवसायिक दुकानों में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के चलते लगाया गया जुर्माना

दंतेवाड़ा। नगर पंचायत बारसूर द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ लगातार औचक निरीक्षण और जब्ती अभियान चलाए जा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन व प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग करने वाले व्यावसायिक दुकानों पर जुर्माना लगाने और पॉलीथिन जब्त करने की कड़ी कार्रवाई की गई है। इसके तहत कुल 05 दुकानदारों पर 1000 का जुर्माना एवं 0.5 किलो पॉलीथिन जब्ती की गई है तथा दुकानदारों व व्यापारियों को समझाइश दी गई है, भविष्य में प्रतिबंधित सिंगल यूज सामग्री के निर्माण, परिवहन, एवं आपूर्ति न की जाए। 
मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा शहर वासियों के साथ व्यापारी संस्थाओं से प्रतिदिन के कार्यों में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील करते हुए कहा गया है कि प्रतिबंधित सिंगल युज प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं कर सब्जी व अन्य सामान लाने के लिए कपड़े की थैली या बायो डिग्रेबल थेली का प्रयोग करें। शहर को साफ सुन्दर बनाये रखने में नगर पंचायत द्वारा चलाए जा रहे अभियान में अपना सहयोग करने के साथ-साथ व्यापारी संस्थाएं भी अपने सदस्यों की प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने हेतु प्रेरित करें। घरों, व्यवसायिक दुकानों, व्यवसायिक परिसर, संस्थानों से निकलने वाले कचरे को डोर-टू-डोर संग्रहण करने वाली स्वच्छता दीदीयों को ही देवें। इसके अलावा नदी, तालाबों, नालियों, खुले स्थानो, सार्वजनिक स्थानों में कचरा न फेंके और न ही जलायें। कचरा फेकते या जलाये जाने की स्थिति में पर्यावरण क्षतिपूर्ति अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।

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