जिला कोरबा स्थित मेडिकल दुकानों का किया गया औचक निरीक्षण

जिला कोरबा स्थित मेडिकल दुकानों का किया गया औचक निरीक्षण

कोरबा।राज्य नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन नवा रायपुर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के परिपालन में एवं सहायक औषधि नियंत्रक के मार्गदर्शन में औषधि विभाग के औषधि निरीक्षक एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम  के द्वारा जिला कोरबा स्थित मेडिकल स्टोर्स में बिना प्रिस्क्रिप्शन के प्रतिबंधित औषधियों के व्यापार पर नियंत्रण हेतु औचक निरीक्षण की कार्यवाही किया जा रहा है।  
इसी क्रम में विगत 30 जुलाई को पुराना बस स्टैंड स्थित मेसर्स जायसवाल मेडिकल स्टोर्स, मेसर्स वर्षा मेडिको, मेसर्स बोहरा मेडिकल स्टोर्स, मेसर्स धनवंतरी जेनरिक मेडिकल एवं मेसर्स दीपक मेडिकल स्टोर्स औचक निरीक्षण की कार्यवाही की गयी।  जांच के दौरान मनः प्रभावी औषधियों एवं एंटीबायोटिक के क्रय-विक्रय अभिलेख की उपलब्ध स्टॉक के साथ मिलान किया गया। फर्म में अवसान तिथि की औषधियों एवं जानवरों के उपयोग की औषधियों को नियमानुसार अलग बॉक्स में लेबल कर रखने के निर्देशित किया गया। उक्त फर्माे को वैध थोक विक्रेता से ही वैध बिल में  औषधि  खरीदी करने हेतु कहा गया। शासन के द्वारा सूचीबद्ध उच्च श्रेणी की एंटीबायोटिक औषधियो के विक्रय हेतु रजिस्टर संधारित कर मरीज एवं चिकित्सक का दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निरीक्षण में जिन मेडिकल स्टोर्स में मौके पर अनियमितता प्राप्त हुई है उन फर्माे में औषधि नियमावली के अनुसार प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जायेगा। विभाग के द्वारा विगत दिनो में किये गये निरिक्षण के आधार पर आद्या मेडिकल पोड़ीबहार, मेसर्स गायत्री मेडिकल एजेंसी बाल्को, मेसर्स रेडका्रस मेडिकल स्टोर्स, पुराना बस स्टैंड एवं  मेसर्स लाइफ केयर मेडिकल स्टोर्स गेवरा बस्ती को अनियमितता पाये जाने पर उन्हे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पूर्व में जारी किये गये कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब के आधार पर औषधि नियमो के अनियमितताओं के आधार पर मेसर्स श्रेया मेडिकल स्टोर्स कनकी, सागर मेडिकल स्टोर्स कोहडिया, एवं  राम मेडिकल स्टोर्स फतेहगंज के औषधि अनुज्ञप्ति का निलंबन पत्र जारी किया गया। निलंबन अवधि के दौरान फर्म से औषधियों का क्रय विक्रय नही किया जाएगा। अन्य फर्माे के जवाब प्राप्ति उपरांत अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।
औषधि नियम के अनुसार नशे के रूप दुरुपयोग होने वाली औषधियों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिक्री किया जाना पूर्णरूपेण प्रतिबंध है। कोरबा जिले के समस्त ब्लाकों के मेडिेकल स्टोर्स के नशीली दवाओं के अवैध विक्रय में नियंत्रण हेतू आगामी समय में इसी प्रकार औषधि विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चरणबद्ध तरीके से कार्यवाही की जायेगी।
निरीक्षण के दौरान जांच हेतु कोरबा सिटी, करतला एवं कटघोरा स्थित मेडिकल स्टोर्स से एंटीबायोटिक 06 औषधि नमूनो का संकलन किया गया, जिसे परीक्षण हेतु राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया हैं। उक्त औषधि नमूनो की जांच परिणाम उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किया जायेगा। उपरोक्त कार्यवाही के दौरान खाद्य एवं औषधि विभाग के  सहायक औषधि नियत्रंक महेन्द्र कुमार देवांगन, औषधि निरीक्षक सुनील संाडे एवं पुलिस विभाग सिटी कोतवाली से उपस्थित थे।

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *