नशे में स्कूल पहुँचने वाले शिक्षकों को भेजा जाएगा नशा मुक्ति केंद्र, कलेक्टर का कड़ा रुख

नशे में स्कूल पहुँचने वाले शिक्षकों को भेजा जाएगा नशा मुक्ति केंद्र, कलेक्टर का कड़ा रुख

जशपुरनगर। कलेक्टर रोहित व्यास की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनकॉर्ड) की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अपर कलेक्टर प्रदीप कुमार साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश पाटनवार, सभी एसडीएम, एसडीओपी सहित स्वास्थ्य, आबकारी, पुलिस, यातायात, परिवहन, शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर रोहित व्यास ने जिले में नशे की रोकथाम, अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण तथा जनजागरूकता गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की।
कलेक्टर व्यास ने कोटपा एक्ट एवं एनडीपीएस एक्ट के तहत अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी लेते हुए संबंधित विभागों को अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि विद्यालयों में यदि कोई शिक्षक नशे की हालत में उपस्थित होता है तो उसकी जानकारी तत्काल संकलित कर आवश्यक कार्रवाई करें तथा ऐसे शिक्षकों को उपचार हेतु नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विद्यालयों के 100 मीटर के दायरे में गुटखा, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर ऐसे मामलों में नियमानुसार जप्ती एवं वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
कलेक्टर व्यास ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मिडिल स्कूल से लेकर हायर सेकेंड्री स्कूल तक के विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने तथा विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाने के निर्देश समाज कल्याण विभाग को दिए। बैठक में उन्होंने बिना लाइसेंस संचालित फार्मेसी स्टोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से संचालित फार्मेसी आमजन के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं, इसलिए ऐसे प्रतिष्ठानों की नियमित जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इसके अलावा कलेक्टर ने अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी पर सतत निगरानी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि जिले में कहीं भी मादक पदार्थों की बिक्री, परिवहन अथवा तस्करी की सूचना मिलने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल एवं कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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