रायपुर। रायपुर पुलिस के पश्चिम ज़ोन में बिना अनुमति डीजे, टेंट और साउंड सिस्टम संचालन को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। डीसीपी पश्चिम श्री संदीप पटेल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में सभी सहायक पुलिस आयुक्तों (एसीपी) ने अपने-अपने थाना क्षेत्रों में डीजे, टेंट और साउंड सिस्टम व्यवसायियों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश जारी किए।
एसीपी आज़ाद चौक इशू अग्रवाल ने आज़ाद चौक, कबीर नगर और सरस्वती नगर क्षेत्र में, एसीपी पुरानी बस्ती देवांश सिंह राठौर ने अमानाका, डीडी नगर और पुरानी बस्ती में तथा एसीपी राजेंद्र नगर नवनीत पाटिल ने टिकरापारा, राजेंद्र नगर और मुजगहन थाना क्षेत्रों में बैठक आयोजित की।
बैठक में सभी संचालकों को निर्देशित किया गया कि किसी भी सार्वजनिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम, रैली या जुलूस के लिए पुलिस से पूर्व लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति डीजे, साउंड सिस्टम, टेंट, लाइट या अन्य सामग्री उपलब्ध कराने पर संबंधित संचालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने न्यायालय की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि टेंट या पंडाल से सड़क यातायात और आमजन की आवाजाही बाधित नहीं होनी चाहिए।
पुलिस के अनुसार, बिना अनुमति आयोजनों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिससे कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा प्रभावित हो रही थी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह सख्ती शांति व्यवस्था बनाए रखने और अवैध आयोजनों पर रोक लगाने के लिए है। नियमों के उल्लंघन पर कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी।

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