दंतेवाड़ा । कार्यालय अधीक्षक जिला जेल जारी विज्ञप्ति अनुसार जिला जेल दंतेवाड़ा के संपूर्ण परिसर एवं आस-पास के क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय सुरक्षा संहिता-2023 की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं स्थानीय पुलिस तथा सुरक्षा एजेंसियों से परामर्श उपरांत जिला जेल दंतेवाड़ा के सम्पूर्ण परिसर के चारों दिशाओं में 200 मीटर की दूरी तक के क्षेत्र को ’’नो फ्लाई जोन’’घोषित किया जाता है। क्योंकि बिना अनुमति ड्रोन का संचालन जेल परिसर क्षेत्र में सुरक्षा उल्लंघन एवं अवैध निगरानी को बढ़ावा दे सकता है।
तद्नुसार – कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व लिखित अनुमति जिला दण्डाधिकारी अथवा सक्षम सुरक्षा प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किए बिना इस क्षेत्र में किसी प्रकार के ड्रोन मानवरहित विमान का संचालन नहीं करेगा। अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनाधिकृत ड्रोन गतिविधि दण्डनीय अपराध मानी जाएगी एवं संबंधित कानूनों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
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