जैजैपुर। इन दिनों पूरे प्रदेश में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत सोमवार 29 जून को जिला व पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक चैन माउंटेन मशीन व 3 हाईवा जब्त किये।
रूप से रेत परिवहन करने वाले रेत माफियाओं पर थाना हसौद पुलिस एवं खनिज विभाग की बड़ी संयुक्त कार्यवाहीधारा छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71/खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 4 (1) एवं 21, 23 एवं धारा 303(2),305 (ई). 3 (5) भा.न्या.स. 2023 के तहत अवैध रूप से रेत परिवहन करने वाले रेत माफियाओं पर थाना हसौद पुलिस एवं खनिज विभाग की बड़ी संयुक्त कार्यवाही कि महानदी में अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन करने वाले खनिज माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत 29 जून को थाना हसौद पुलिस एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम को जरिये मुखबीर सूचना मिली की थाना क्षेत्र को ग्राम मिरौनी में बिना किसी वैध दस्तावेज एवं रॉयल्टी के अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर परिवहन कर रहे है कि सूचना के बारे में अवगत कराने पर मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सक्ती श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भापुसे) द्वारा मामले में त्वरित कार्यवाही करने आदेशित करने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पंकज पटेल (रापुसे) एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय (पुलिस) चंद्रपुर (डभरा) श्री सुमित गुप्ता के कुशल मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश पर विशेष टीम गठित कर खनिज विभाग के स्टाफ के साथ ग्राम मिरौनी में दबिश दी गई। महानदी मिरौनी बैराज के नीचे में एक जेसीबी चैन माउंटेन मशीन व तीन हाईवा 01 सीजी 11 बीव्ही 8492, 02 सीजी 12 बीव्ही 0906, 03. सीजी 11 बीयू 0733 के चालकों द्वारा रेत भरे वाहन एव जेसीबी चैन माउंटेन मशीन के चालक द्वारा वाहन को लावारिस हालत में वाहनों को खड़ी कर मौके से भाग गये। उक्त वाहनों में अज्ञात वाहन चालकों द्वारा जेसीबी चैन माउंटेन मशीन के माध्यम से रेत को चोरी कर ले जा रहे है जिससे शासन को हानी हुई है। घटना में प्रयुक्त एक जेसीबी चैन माउंटेन मशीन व तीन हाईवा वाहनों को घटना स्थल से जप्ती की गई है। बिना किसी वैध अभिवहन पास के खनिज का खनन एवं परिवहन किया जाना खनिज चोरी की श्रेणी में आता है। ग्राम वासियों से पूछताछ करने पर धीरज साहू निवासी सरकंडा बिलासपुर के द्वारा जेसीबी चैन माउंटेन मशीन से महानदी में अवैध रूप से रेत उत्खनन कराकर हाईवा वाहन में रेत लोड कराकर अवैध परिवहन करने एय कराने वाले के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 की धारा 71/ खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 4(1) एवं 21. 23 एवं धारा 303(2).305 (ई). 3 (5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक विन्टन साहू थाना प्रभारी हसौद, खनिज निरीक्षक जिला सक्ती (छ.ग), समस्त थाना एवं खनिज स्टाफ का विशेष योगदान रहा है।

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