रायपुर। आबकारी विभाग ने अनियमितताओं के मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त ने मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक संतोष कुमार नारंग को उनके विरुद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) में मामला दर्ज होने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं शराब की अधिक मात्रा में बिक्री और निर्धारित दर से अधिक कीमत पर मदिरा बेचने की शिकायतों के मामले में दो आबकारी उप निरीक्षकों को शो-काज नोटिस जारी किया गया है।
आबकारी विभाग के अनुसार मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के आबकारी उप निरीक्षक संतोष कुमार नारंग के विरुद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो में मामला दर्ज हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए आबकारी आयुक्त ने उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है।
एक अन्य मामले में तत्कालीन डीईओ कार्यालय बालोद में पदस्थ रहे आशाराम शाक्य, आबकारी उप निरीक्षक (निलंबित), के संबंध में कार्रवाई की गई है। ग्राम अरकार, जिला बालोद में शराब जब्ती के दौरान जब्त पेटियों से प्राप्त बोतलों पर लगे होलोग्राम की संख्या की जांच की गई। जांच में मदिरा का विक्रय निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में थोक में किए जाने की बात सामने आई।
इस मामले में विभाग ने आशाराम शाक्य को शो-काज नोटिस जारी कर सात दिवस के भीतर अपना जवाब-दावा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
वहीं तत्कालीन जिला आबकारी कार्यालय बलौदाबाजार में पदस्थ रहे आबकारी उप निरीक्षक पी. माधव राव के खिलाफ देशी कम्पोजिट रोहासी की विदेशी मदिरा दुकान के काउंटर पर निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने की शिकायत प्राप्त हुई थी।
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने पी. माधव राव को भी शो-काज नोटिस जारी किया है। उन्हें सात दिवस के भीतर जवाब-दावा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
आबकारी विभाग की इन कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि विभागीय स्तर पर अनियमितता और नियमों के उल्लंघन के मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब नोटिस के जवाब और आगे की विभागीय जांच के बाद इन मामलों में अगली कार्रवाई तय होगी।

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