रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए देशी और विदेशी दोनों शराब पर ड्यूटी टैक्स बढ़ा दिया है। नए ड्यूटी दर छत्तीसगढ़ के राजपत्र पर प्रकाशित कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2026 से शराब पर नई ड्यूटी दरें लागू होंगी। देशी और विदेशी दोनों शराब पर ड्यूटी टैक्स बढ़ाया गया है। विदेशी शराब की कीमत के हिसाब से अलग-अलग ड्यूटी तय की गई है। महंगी शराब पर अब ज्यादा देना टैक्स होगा। बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक पेय पर भी नई दरें लागू होंगी। सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दर तय की गई है। शराब सप्लाई से पहले टैक्स का भुगतान अनिवार्य होगा। नए ड्यूटी दर छत्तीसगढ़ के राजपत्र पर प्रकाशित कर दिया गया है।

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