कोटपा एक्ट के तहत भानुप्रतापपुर, संबलपुर, केंवटी में की गई चालानी कार्यवाही

कोटपा एक्ट के तहत भानुप्रतापपुर, संबलपुर, केंवटी में की गई चालानी कार्यवाही

उत्तर बस्तर कांकेर। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार कोटपा एक्ट के तहत स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आज तंबाकू उत्पाद एवं नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए भानुप्रतापपुर, संबलपुर और ग्राम कंेवटी में विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों एवं स्कूल के आसपास चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान स्कूल के आसपास 100 गज की दूरी में तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं पर कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई जिसमें कल 23 चालान काटे गए एवं 3100 रूपए की चालान राशि वसूल की गई। साथ ही स्कूल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बच्चों को शपथ दिलाई गई। स्कूलों में कोटपा एक्ट-2003 की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादन के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 के तहत नाबालिगों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, उससे होने वाले दुष्प्रभावों, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध संबंध में जानकारी भी दी गई।

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