दुर्ग। सुपेला थाने का लिस्टेड गुंडा-बदमाश सुपेला के रावण भाठा निवासी रवि निगम (35) के खिलाफ पिछले 13 साल में पांच आपराधिक मामले दर्ज होने और पिछले कुछ महीनों से उसका नाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के बीच विवादों में आने के बाद जिला प्रशासन ने उसे एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है।
जिला दंडाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ बजरंग दल के पूर्व जिला अध्यक्ष रवि निगम को दुर्ग के अलावा राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, बालोद और बेमेतरा जिले की सीमा से भी बाहर रहने का आदेश दिया है। उसे एक सप्ताह के भीतर इन सभी जिलों की सीमा से बाहर जाना होगा। तय अवधि के दौरान सक्षम अनुमति के बिना वह इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, रवि निगम के खिलाफ सुपेला और पद्मनाभपुर थाने में 2013 से 2025 के बीच पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी, रास्ता रोकना, बलवा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी धाराएं शामिल हैं।
साल 2013 के मामले में मारपीट और धमकी के आरोप लगे थे। वहीं, 2018 के मामले में मारपीट और धमकी के साथ घर के दरवाजे को पत्थर मारकर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। शिकायत में आसपास के कुछ लोगों से मारपीट का भी जिक्र था। साल 2023 में सुपेला थाने में दर्ज एक मामले में दुकान बंद कराने को लेकर रवि निगम, ज्योति शर्मा और उनके साथ आए लोगों पर दुकान के बाहर रखे सामान को डंडे से पीटने और दुकानदार को घेरकर धमकाने का आरोप लगा था। इसी साल दर्ज एक अन्य मामले में मारपीट, बलवा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराएं लगाई गई थीं। साल 2025 में पद्मनाभपुर थाने में भी धमकी और मारपीट से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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