रायपुर। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली बार किसी महिला अपराधी को जिलाबदर किया है। कुख्यात बदमाश मुस्कान रात्रे को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत 6 जिलों से 3 महीने के लिए बाहर कर दिया गया है।
क्या है पूरा मामला: मध्य जिला पुलिस की रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर पुलिस कमिश्नर रायपुर ने यह आदेश जारी किया। मुस्कान रात्रे लंबे समय से नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब, गांजा बिक्री, मारपीट, धमकी और हत्या के प्रयास जैसे 20 से अधिक संगीन अपराधों में लिप्त है। उसके खिलाफ शहर के कई थानों में केस दर्ज हैं।
पुलिस के मुताबिक, बार-बार प्रतिबंधात्मक और दंडात्मक कार्रवाई के बावजूद मुस्कान के आचरण में सुधार नहीं आया। उसके आपराधिक इतिहास, स्वतंत्र गवाहों के बयान और रिकॉर्ड की जांच के बाद यह सख्त कदम उठाया गया।
कहां-कहां लगी रोक : आदेश के तहत मुस्कान रात्रे अगले 3 महीने तक रायपुर कमिश्नरेट, रायपुर ग्रामीण, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगी।
जिलाबदर का असर
1. इलाके से बाहर: आदेश अवधि में इन 6 जिलों में एंट्री बैन।
2. नेटवर्क खत्म: अवैध कारोबार और प्रभाव क्षेत्र पर लगाम लगेगी।
3. जनता को राहत: व्यापारियों, गवाहों और आम नागरिकों में व्याप्त डर खत्म होगा।
4. कानून-व्यवस्था: सार्वजनिक शांति और सुरक्षा मजबूत होगी।
5. उल्लंघन पर केस: बिना अनुमति एंट्री की तो अलग से कानूनी कार्रवाई होगी।
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कहा है कि अपराध और अवैध नशे के कारोबार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। आगे भी ऐसे अपराधियों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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