ग्राम उलेरा में रोका गया बाल विवाह

ग्राम उलेरा में रोका गया बाल विवाह

कोंडागांव । जिले के अंतर्गत उलेरा थाना मांकड़ी  जिला कोण्डागांव में चल रहे बाल विवाह होने की विभागीय सूचना प्राप्त होने पर जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग एवं चाईल्ड लाईन की संयुक्त दल द्वारा दिनांक 23/06/2026 को जिला कार्यक्रम अधिकारी रेणु प्रकाश के निर्देशानुसार नरेन्द्र सोनी जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मार्गदर्शन में बाल विवाह रोकने की कार्यवाही की गई।
ग्राम पंचायत उलेरा विकासखण्ड माकड़ी में नाबालिग वर दुलेश (परिवर्तित नाम) पिता मगन (परिवर्तित नाम) उम्र 18 वर्ष 10 माह निवासी उलेरा का विवाह बालिग योगलता (परिवर्तित नाम) पिता सुरेश (परिवर्तित नाम) उम्र 20 वर्ष 5 माह निवासी- फूफगाँव फरसगांव जिला कोंडागांव (छ0ग0) के साथ किया जाना था।
सूचना मिलने पर ,थाना माकड़ी, परिवीक्षा अधिकारी,जिला बाल संरक्षण ईकाई का संयुक्त दल द्वारा विवाह स्थल पहुंचकर वर-वधु के दस्तावेज अंकसूची दाखिल खारिज पंजी का अवलोकन किया गया जिसमें वर का जन्मतिथि 25.07.2007 एवं वधु की जन्मतिथि 22.05.2005 अंकित है। भारतीय कानून एवं शासन के नियमानुसार बालक की आयु विवाह हेतु निर्धारित आयु से कम पायी गई। दोनों पक्षों के उपस्थित सदस्यों को विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दण्ड के प्रावधान, बाल विवाह के दुष्परिणाम से अवगत कराते हुए विवाह न करने की समझाईस दिया गया। परिवार द्वारा निर्धारित आयु पूरी होने पर विवाह किये जाने हेतु सहमत हुए। जांच दल द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत, वार्ड पंच, परिजनों, ग्रामीणों, बुजुर्गों एवं प्रशासन के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया। दल द्वारा वर-वधु व दोनों पक्ष को समझाईश देकर बाल विवाह को रोका गया।
बाल बिवाह रोकने हेतु थाना माकड़ी से सहायक उप निरीक्षक मंगतू राम मरकाम आरक्षक 401 एवं 455 थाना माकड़ी, सौरभ तिवारी परिवीक्षा अधिकारी, जयदीप नाथ संरक्षण अधिकारी, चाइल्ड लाइन से अमीन अली एवं कैलाश वैद्य तथा ग्राम पंचायत सरपंच,पंचगण ग्रामीण उपस्थित थे।

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