जगदलपुर। जिला प्रशासन ने अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित एक प्रकरण में स्पष्ट किया है कि आवेदक मयूरेश पाण्डेय पिता श्री भूपेश पांडेय, निवासी धोबीपारा कालीपुर, तितिरगांव रोड धरमपुरा जगदलपुर को नियमानुसार निर्धारित समयावधि में अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी किया गया था। प्रशासन के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी होने के बावजूद संबंधित अभ्यर्थी ने आदेशित विद्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया। बाद में पुन: नियुक्ति आदेश जारी करने के संबंध में प्राप्त आवेदन पर जिला स्तर पर गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक पत्राचार एवं परीक्षण किया गया।
जिला प्रशासन ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के 15 अप्रैल 2024 के द्वारा जारी आदेश के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अनुकंपा नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जाएगा तथा प्रकरण का निराकरण समझा जाएगा। इन्हीं प्रावधानों के आधार पर संबंधित मामले में पुन: नियुक्ति आदेश जारी करने का कोई प्रावधान नहीं पाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कार्यालय स्तर पर प्राप्त सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर नियमानुसार निराकरण कर दिया गया है तथा इस प्रकरण में किसी भी स्तर पर अब कोई कार्रवाई शेष नहीं है।

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