जशपुर में अवैध उर्वरक विक्रय पर प्रशासन की सख्ती, बिना लाइसेंस व बिना पीओएस मशीन के बिक्री पर उर्वरक जब्त

जशपुर में अवैध उर्वरक विक्रय पर प्रशासन की सख्ती, बिना लाइसेंस व बिना पीओएस मशीन के बिक्री पर उर्वरक जब्त

जशपुरनगर। कलेक्टर रोहित कुमार व्यास के निर्देशानुसार जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, नकली उर्वरकों की बिक्री तथा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। उप संचालक कृषि के मार्गदर्शन में विकासखंड बगीचा में बिना लाइसेंस उर्वरक विक्रय तथा बिना पीओएस मशीन के बिक्री किए जाने के मामले में कार्रवाई करते हुए उर्वरक जब्त कर विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कार्रवाई के दौरान विकासखंड बगीचा की टीम में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी लालसाय केरकेट्टा, कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक  क्रुसलीना मिंज तथा संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान ग्राम सुलेसा, विकासखंड बगीचा में मनोज जायसवाल द्वारा बिना लाइसेंस उर्वरक का विक्रय किया जाना पाया गया। इस पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड-28 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए 35 बोरी डीएपी, 10 बोरी सुपर फॉस्फेट तथा 7 बोरी यूरिया सहित कुल 52 बोरी उर्वरक जब्त किया गया एवं सुपुर्दनामा कर उनके विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
इसी प्रकार विकासखंड बगीचा के सन्ना स्थित किसान कृषि केंद्र में बिना पीओएस मशीन के उर्वरक विक्रय किया जाना पाया गया। इस पर 27 बोरी डीएपी उर्वरक जब्त कर उसके विक्रय पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि प्रकरणों की विस्तृत जांच के बाद संबंधित दोषियों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी  भी दर्ज कराई जाएगी। उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, नकली उर्वरकों की बिक्री तथा अधिक मूल्य पर विक्रय की रोकथाम के लिए जिला स्तरीय टीम द्वारा सभी विकासखंडों में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उर्वरक अधिनियम एवं संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यापारी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *