रायगढ़ में श्रमिक सुरक्षा नियमों पर सख्ती, 6 उद्योगों पर आपराधिक केस, 8 लाख का जुर्माना

रायगढ़ । छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने श्रमिक सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई तेज कर दी है। मई और जून 2026 में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं मिलने पर छह आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय में दायर किए गए।वहीं, पहले से लंबित मामलों में सुनवाई के बाद श्रम न्यायालय ने चार उद्योगों पर कुल 8 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
मई में अग्रोहा स्टील एंड पावर, जिंदल स्टील यूनिट-3, रायगढ़ साल्वेंट एक्सट्रेक्शन, रायगढ़ इस्पात एंड पावर यूनिट-2 और बीपी एक्टिव इंजीकॉन के खिलाफ कार्रवाई की गई।
जून में शिव शक्ति स्टील, श्री सांई गणेश ट्रेडिंग कंपनी और एमएसपी स्टील एंड पावर के विरुद्ध भी कारखाना अधिनियम-1948 और श्रमिक सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर प्रकरण दर्ज किए गए।
श्रम न्यायालय ने एनआर इस्पात एंड पावर पर 1 लाख, जिंदल पावर पर 3 लाख, मित्तल स्टोन क्रशर पर 1.50 लाख और अंजनी स्टील लिमिटेड पर दो मामलों में कुल 2.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
उप संचालक राहुल पटेल ने कहा कि श्रमिकों की सुरक्षा से समझौता करने वाले उद्योगों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी

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